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Samastipur News: दहेज हत्या मामले में दो दोषियों को 10 साल की सजा, रोसड़ा कोर्ट का बड़ा फैसला

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Alam Ki Khabar | Samastipur News: समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना कांड संख्या 198/23 में दहेज हत्या मामले में ADJ-01 रोसड़ा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

समस्तीपुर/आलम की खबर:समस्तीपुर जिले में दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। रोसड़ा स्थित ADJ-01 की अदालत ने विभूतिपुर थाना कांड संख्या 198/23 में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपियों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस कार्रवाई को सफल अभियोजन और प्रभावी अनुसंधान का परिणाम माना जा रहा है।

समस्तीपुर पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, न्यायालय में दाखिल चार्जशीट तथा अभियोजन पक्ष की गवाही को अदालत ने महत्वपूर्ण माना। अपर लोक अभियोजक सीताराम यादव ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की।

अदालत ने विभूतिपुर थाना कांड संख्या 198/23 में आरोपी ललिता देवी तथा रामानंद कुमार उर्फ रामानंद दास को भारतीय न्याय संहिता के पूर्व प्रावधानों के अनुरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 304(B), 498A, 34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी पाया। दोनों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

समस्तीपुर पुलिस ने कहा कि गंभीर अपराधों में वैज्ञानिक अनुसंधान, समय पर चार्जशीट और मजबूत अभियोजन के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने इसे न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध, दहेज हत्या और अन्य संगीन मामलों में त्वरित अनुसंधान कर दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने के लिए विशेष अभियान जारी रहेगा।

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दहेज अपराधों पर सख्त संदेश

अदालत का यह फैसला दहेज जैसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध कड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस और अभियोजन के समन्वित प्रयास से दोषियों को सजा मिलने से ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत होने की उम्मीद है।

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